धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद शाजापुर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू

#Section 144 imposed in some parts of Shajapur after stone pelting on religious procession
मध्य प्रदेश : शाजापुर शहर के तीन इलाकों में कुछ लोगों द्वारा एक धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव के बाद हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम मगरिया इलाके में हुई इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, उन्होंने बताया कि इलाके में पर्याप्त सुरक्षा तैनात की गई है और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तीन क्षेत्रों – मगरिया, काछीवाड़ा और लालपुरा में तत्काल प्रभाव से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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