कोचिंग टीचर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर डेढ़ महीने तक रेप - World Media

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कोचिंग टीचर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर डेढ़ महीने तक रेप

कोचिंग टीचर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर डेढ़ महीने तक रेप

#Disgusting act of coaching teacher, making obscene video of minor student and raping her for one and a half month

Highlights: 
  • फतेहपुर में कोचिंग टीचर की बेहद घिनौनी करतूत आई सामने
  • नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर डेढ़ महीने तक रेप
  • फतेहपुर पुलिस ने दर्ज की FIR,आरोपी टीचर की तलाश में जुटी

फतेहपुर : 
यूपी के फतेहपुर जिले में एक कोचिंग टीचर की बेहद ही घिनौनी करतूत सामने आई है. परिजनों का आरोप है कि हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा का डेढ़ महीने तक अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करता रहा है. टीचर की करतूत से भयभीत छात्रा ने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया था. जब मां ने अपनी बेटी से पूछताछ की तो यह पूरा मामला खुलकर सामने आया. इसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ गाजीपुर थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. घटना गाजीपुर थाना इलाके की है


बताया जा रहा है कि फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी एक इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की छात्रा है. कॉलेज के एक टीचर पंकज सिंह के कोचिंग सेंटर में छात्रा पढ़ने जाती थी. एक दिन सभी बच्चों के छुट्टी होने के बाद टीचर ने छात्रा को कोचिंग में ही रोक लिया. उसके साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकतें करने लगा. इस दौरान टीचर ने अपने किसी सहयोगी से छात्रा का अश्लील वीडियो बनवाकर वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद वीडियो वायरल करने का भय दिखाकर डेढ़ महीने तक छात्रा का यौन शोषण करता रहा.

हैवान टीचर पंकज सिंह की हरकतों से भयभीत छात्रा ने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया. जब कई दिनों तक वह स्कूल और कोचिंग नहीं गई तो उसकी मां ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया. अब इस मामले में गाजीपुर थाना पुलिस ने आरोपी टीचर पंकज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3), 504, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(3,4), अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3(2)(V) निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़ित छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया

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