घर से नकदी व जेवर लेकर भागी पत्नी व अन्य पर दर्ज होगा अपराध, न्यायालय ने दिए निर्देश
#Crime will be registered against wife and others who ran away with cash and jewelry from home, court gave instructions
जबलपुर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी किशन देव सिंह की अदालत ने पति के घर से नगद व जेवर लेकर भागी पत्नी व अन्य के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी किशन देव सिंह की अदालत ने पति के घर से नगद व जेवर लेकर भागी पत्नी व अन्य के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आरोपित श्रद्धा पटेल, रोकड़ पटेल व रामशंकर पटैल को समंस जारी कर 21 सितंबर को हाजिर होने के निर्देश भी दिए।
आवेदक कल्पेश पटेल ने परिवाद दायर कर बताया कि उसकी पत्नी 29 जून 2021 को घर से आठ लाख 70 हजार रुपये और संयुक्त लाकर से 180 तोला सोना लेकर भाग गई। इसमें पत्नी के पिता व मामा भी शामिल हैं। आवेदक की ओर से अधिवक्ता संजय सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताा कि आवेदक का विवाह 29 नवंबर, 2012 को हुआ था। विवाह के बाद पारिवारिक मतभेद होने के चलते पत्नी मायके चली जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। दोनों का बैंक में संयुक्त लाकर था। आवेदक ने घटना की रिपोर्ट विजयनगर थाना व एसपी जबलपुर व आईजी जबलपुर से की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया।
छल पूर्वक शासकीय राशि का गबन करने के मामले में दो वर्ष का कारावास व जुर्माना
जबलपुर की जिला अदालत के न्यायाधीश ने छल पूर्वक शासकीय राशि का गबन करने के मामले में आरोपित मदनमहल निवासी राम अवतार वर्मा को दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शोभना पटेल ने पक्ष रखा। उन्होने बताया कि संभागीय अधिकारी आयुर्वेद व्ही के जैन द्वारा 23 अक्टूबर, 1997 को थाना मदन महल में लिखित शिकायत कर बताया कि कार्यालय आयुर्वेद जबलपुर में राम अवतार वर्मा मुख्य लिपिक के पद पर कार्ययत था। एक आदेश के तहत वर्मा को केशियर का चार्ज दिया गया था। जिसके बाद वर्मा केशियर का काम करने के साथ ही वेतन देयक तैयार करने लगे। वर्मा 18 फरवरी 1993 से 23 अक्टूबर 1997 तक की समय अवधि में केशियर एवं वेतन देयक बनाने व आहरण करने का काम करते रहे हैं। इस बीच आरोपी द्वारा 3,73,701 रुपए की राशि का छल पूर्वक गबन किया गया। मामले की विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने साक्ष्यों व तथ्यों पर गौर करने के बाद आरोपित को सजा सुना दी।#ekaawaz, #jabalpur, #hoghcourtorder, #todeynews, #latestnews,
