मोबाइल सुधारकर दें, नहीं तो लौटानी पड़ेगी राशि - World Media

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मोबाइल सुधारकर दें, नहीं तो लौटानी पड़ेगी राशि

मोबाइल सुधारकर दें, नहीं तो लौटानी पड़ेगी राशि 

#Please repair your mobile, otherwise you will have to return the amount.

Highlights :
  • पभोक्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित किया
  • रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा जो वारंटी पीरियड में खराब हो गया
  • वारंटी अवधि‍ होने के बाद भी मोबाइल सुधरवाने का चार्ज ले लिया

जबलपुर :जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी की युगलपीठ ने वारंटी पीरियड में मोबाइल बंद होने पर मोबाइल कंपनी के सुधारकर न देने के रवैये को सेवा में कमी माना है। इसी के साथ उपभोक्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित करते हुए कंपनी को शीघ्र मोबाइल सुधारकर उपभोक्ता को देने के निर्देश दिए।

रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा जो वारंटी पीरियड पर खराब हो गया

परिवादी अमित पांडे की ओर से अधिवक्ता जीआर देशमुख ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी द्वारा रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा गया था। जो वारंटी पीरियड पर खराब हो गया। जिसके बाद उसे सुधरवाने कंपनी में मोबाइल दिया गया। लेकिन वारंटी अवधि‍ होने के बाद भी कंपनी द्वारा उपभोक्ता से मोबाइल सुधरवाने का चार्ज ले लिया गया। जिसके बाद परिवाद दायर किया।

45 दिन में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ देनी होगी

युगलपीठ ने मामले पर गौर करने के बाद कंपनी को मोबाइल ठीक कर वापस करने के निर्देश। यदि मोबाइल नहीं सुधरता है तो इन्वाइस राशि 9080 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 45 दिन में यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो नो प्रतिशत ब्याज दर के साथ उक्त राशि देनी होगी।

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